अंचल कार्यालय के लिपिक को सेवा से किया बर्खास्त

अंचल कार्यालय दिघलबैंक में पदस्थापित निम्न वर्गीय लिपिक के विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्य के प्रति लापरवाही व अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में बर्खास्त करने आदेश जारी किया गया है

किशनगंज अंचल कार्यालय दिघलबैंक में पदस्थापित निम्न वर्गीय लिपिक के विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्य के प्रति लापरवाही व अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में बर्खास्त करने आदेश जारी किया गया है. अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया था कि मो फारूक बिना पूर्व अनुमति व सूचना के लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं. इसे लेकर कई बार स्पष्टीकरण की मांग की गई, लेकिन इसका जबाव नहीं मिला. बताया गया कि जांच में पाया गया कि वे नौ अप्रैल 2024 से 22 अगस्त 2024 तक निरंतर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे. इसे लेकर मो फारूक को द्वितीय कारण पृच्छा का अवसर प्रदान किया गया. समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कर निर्धारित समयावधि के भीतर जवाब मांगा गया था. उन्होंने फिर भी स्पष्टीकरण नहीं दिया. जिला दण्डाधिकारी ने मो फारूक, निम्न वर्गीय लिपिक, अंचल कार्यालय, दिघलबैंक को सेवा से बर्खास्त किए जाने आदेश जारी किया है.

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Published by: Awadhesh kumar

अवधेश कुमार विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं. इन्होंने बतौर पत्रकार अपने कैरियर की शुरूआत वर्ष 2001 से की. उसके बाद विगत 15 वर्षो से प्रभात खबर, किशनगंज के कार्यालय प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं. इनकी रूचि राजनीतिक, सामाजिक व अपराध से जुड़ी खबरों में है.

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