गोगरी : होली से पहले सभी डीलर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनाज का उठाव कर वितरण करना सुनिश्चित कर लें. ऐसा नहीं करने पर संबंधित डीलर पर कार्रवाई हो सकती है. गोगरी अनुमंडल पदाधिकारी सुभाषचंद्र मंडल ने डीलरों के लिए यह फरमान जारी किया है. उन्होंने बताया कि इस बाबत सभी डीलरों को आवश्यक निर्देश दे दिये हैं.
वहीं उन्होंने बताया की गोगरी, परबत्ता और बेलदौर आदि से कई डीलरों के खिलाफ शिकायत आ रही है की बिना कैशमेमो के ही अनाज वितरण किया जा रहा है. एसडीओ सुभाषचंद्र मंडल ने बताया की बिना कैशमेमो अनाज वितरण करना जनवितरण दुकानदारों को महंगा पड़ सकता है और उनके दुकानों का लाइसेंस रद्द हो सकता है.
एसडीओ ने सभी जनवितरण दुकानदारों को निर्देश दिया कि जनवितरण दुकान के नीति के अनुसार, बिना कैशमेमो के खाद्यान्न वितरण नहीं करना है. कैशमेमो, राशन कार्ड पर दुकानदार को तिथि के साथ हस्ताक्षर करना है. पुराने बोर्ड को बदलना अनिवार्य है.अगर इन सभी निर्देशों पर कोई भी अवमानना हुई तो दुकान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.
उपभोक्ताओं से शिकायत आती है. साथ अगर उपभोक्ताओं का नाम सूची में है तो उपभोक्ता को हर हाल में राशन और केरोसिन देना है.
