सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वाले अकाउंट पर पुलिस की कार्रवाई

मामले में साइबर थाना में पदस्थापित सोशल मीडिया सेल की महिला सिपाही श्रीति कुमारी के लिखित आवेदन के आधार पर कांड संख्या 18/26 दर्ज किया गया है. दर्ज प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299, 302 तथा आईटी एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं

साइबर सेल की निगरानी में सामने आया मामला, आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज

खगड़िया गोगरी से रणवीर झा की रिपोर्ट:

खगड़िया: सोशल मीडिया पर विवादित और भ्रामक पोस्ट साझा करने के मामले में खगड़िया पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक फेसबुक आईडी और उसके संचालक के खिलाफ साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज की है. यह कार्रवाई खगड़िया के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के निर्देश पर की गई.

मामले में साइबर थाना में पदस्थापित सोशल मीडिया सेल की महिला सिपाही श्रीति कुमारी के लिखित आवेदन के आधार पर कांड संख्या 18/26 दर्ज किया गया है. दर्ज प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299, 302 तथा आईटी एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं.

एसपी राकेश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि साइबर सेल को सूचना मिली थी कि कुछ फेसबुक प्रोफाइल्स के माध्यम से खगड़िया को लेकर विशेष समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और वीडियो साझा किए जा रहे थे. प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि पोस्ट का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना और लोगों को भड़काना प्रतीत होता है.

पुलिस के अनुसार संबंधित फेसबुक आईडी ‘साहुल कुमार’ के नाम से संचालित हो रही थी, जिसमें लखीसराय का पता दर्शाया गया है. बताया गया कि भड़काऊ वीडियो 11 मई 2026 को पोस्ट किया गया था.

खगड़िया पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक या विवादित सामग्री साझा करने से बचें. यदि ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी मिले तो तत्काल साइबर सेल को सूचित करें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके.

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Published by: Shruti Kumari

Shruti Kumari is a contributor at Prabhat Khabar.

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