15 दस्तावेजों के आधार पर डाल सकते हैं वोट
खगड़िया : निर्वाचक फोटो पहचान पत्र से वंचित मतदाता आधार कार्ड सहित 15 दस्तावेजों के आधार पर पंचायत चुनाव में वोट डाल पायेंगे. मतदाता पहचन पत्र से वंचित मतदाताओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 15 विकल्प दिये गये है. अगर जिनके पास पहचान पत्र नहीं है
तो वे इन्हीं विकल्प के आधार पर मतदान कर सकते है. जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश अनुसार आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, राज्य, केेंद्र सरकार के कार्यालय सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटो, सेवा महचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त जाति प्रमाण, 31 दिसंबर 2015 के पूर्व जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्र, फोटो युक्त सस्त्र लाइसेंस,
मनरेगा जाॅब कार्ड, फोटो युक्त केबाला, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे. जानकारी के मुताबिक मतदाता उक्त सभी दस्तावेजों की मूलप्रति के आधार पर ही मतदान कर सकेंगे. आयोग ने फोटो कॉपी को अमान्य करार दिया है.
