लाइसेंस धारी स्वयं बेचेंगे स्टांप

लाइसेंस नवीकरण के दौरान जारी हुआ निर्देशप्रतिनिधि, खगडि़याजिले के सभी 16 स्टांप लाइसेंस धारियों को स्वयं अपने- अपने दुकानों पर स्टांप बेचने का निर्देश जारी किया गया है. साथ ही इन्हें प्रत्येक तीन माह पर स्टांप बिक्री का लेखा -जोखा जिला विधि शाखा में जमा करने का निर्देश दिया गया है. सोमवार को डीसीएलआर सह […]

लाइसेंस नवीकरण के दौरान जारी हुआ निर्देशप्रतिनिधि, खगडि़याजिले के सभी 16 स्टांप लाइसेंस धारियों को स्वयं अपने- अपने दुकानों पर स्टांप बेचने का निर्देश जारी किया गया है. साथ ही इन्हें प्रत्येक तीन माह पर स्टांप बिक्री का लेखा -जोखा जिला विधि शाखा में जमा करने का निर्देश दिया गया है. सोमवार को डीसीएलआर सह विधि उप समाहर्ता ओम प्रकाश महतो ने सभी 16 स्टांप लाइसेंस धारियों के लाइसेंस का नवीकरण किया. सभी लाइसेंस धारी को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर लाइसेंस का नवीकरण कराने का निर्देश दिया गया था. नवीकरण के दौरान श्री महतो ने सभी लाइसेंस धारकों को अपने -अपने दुकानों में स्वयं उपस्थित होकर स्टांप की बिक्री करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विभाग का भी यही नियम है. इसकी अनदेखी किये जाने पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही उन्होंने प्रत्येक तीन माह पर किये स्टांप बिक्री का ब्योरा विधि शाखा में जमा करने को कहा. जानकारी के मुताबिक स्टांप लाइसेंस धारी स्टांप बिक्री का ब्योरा जिला कार्यालय में जमा नहीं कराते है.

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