खगड़िया : हत्या के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम नारायण प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. 24 मार्च 2014 को अलौली थाना क्षेत्र के शुंभा घाट निवासी प्रकाश महतो गोपाल महतो के बथान पर अपनी भैंस बांधने लगा. गोपाल ने प्रकाश को मना […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
खगड़िया : हत्या के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम नारायण प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. 24 मार्च 2014 को अलौली थाना क्षेत्र के शुंभा घाट निवासी प्रकाश महतो गोपाल महतो के बथान पर अपनी भैंस बांधने लगा. गोपाल ने प्रकाश को मना किया कि यहां भैंस नहीं बांध सकते हो और प्रकाश पर गाली गलौज करने लगा.
प्रकाश ने घर जाकर अपने पुत्र सुधीर महतो को भी बुला लिया. पिता पुत्र मिलकर लाठी व डंडा से गोपाल पर प्रहार करने लगा. इस कारण गोपाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया. गोपाल के सिर से खून बहने लगा. और वह घटनास्थल पर बेहोश हो गया. लोगों ने जख्मी गोपाल को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया.
हत्या मामले में…
लेकिन डाॅक्टर ने बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया. बेगूसराय में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. इस घटना की सूचना चित्रगुप्तनगर थाने में मृतक के भाई सीतराम महतो ने दी. घटना का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है. न्यायालय ने शुंभा घाट निवासी प्रकाश महतो व सुधीर महतो को
दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता भाषानंद प्रसाद व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रतन साहु ने अपना अपना पक्ष रखा.