प्रखंड कार्यालय में राशन कार्ड के आवेदनों की इंट्री शुरू

खगड़िया : बदलते समय के साथ व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है. व्यवस्था परिवर्तन के कारण अब लोगों को राशन कार्ड के लिए भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी. राशन कार्ड की तीन सेवाओं को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है. नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन/नाम में संशोधन/नाम जोड़ना […]

खगड़िया : बदलते समय के साथ व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है. व्यवस्था परिवर्तन के कारण अब लोगों को राशन कार्ड के लिए भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी. राशन कार्ड की तीन सेवाओं को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है. नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन/नाम में संशोधन/नाम जोड़ना एवं नाम हटाना तथा राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण कराने में अब लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्हें निश्चित कार्य अवधि में उक्त सेवाएं प्रदान की जायेगी.

जिले के सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय स्थित आरटपीएस में आवेदनों की इंट्री शुरू हो गई है. अब अनुमंडल स्तर पर इस सेवा के लिए आवेदन नहीं लिये जायेंगे. 30 कार्य दिवस में सेवा प्रदान नहीं होने पर आवेदक जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं. नये राशन कार्ड निर्गत होने से लाभार्थियों को राहत मिलेगा.

लोगों को मिली सेवा की गारंटी : राशन कार्ड की तीन सेवाओं को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में शामिल करने से लोगों को सेवा की गारंटी मिली है. अब 30 कार्य दिवस में नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन/नाम में संशोधन/नाम जोड़ना एवं नाम हटाना तथा राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण का कार्य निर्गत होगा. अकारण सेवा अस्वीकृत नहीं करने का भी आदेश है. अकारण आवेदन अस्वीकृत करने की स्थिति में लोग अपील दायर कर सकते हैं. इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी को नामनिर्दिष्ट लोक सेवक बनाया गया है.
बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति
राशन कार्ड की तीन सेवाओं को आरटीपीएस से जोड़ने पर अब लोगों को न तो प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा और न ही उन्हें बिचौलिया का सहारा लेना पड़ेगा. एक समय था जब इन सेवाओं के लिए लोगों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते-लगाते उनकी चप्पलें घिस जाती थी. फिर भी उन्हें सेवा की गारंटी नहीं मिलती थी. लेकिन अब लोगों को पूरी तरह से सेवा की गारंटी मिल चुकी है. जरूरत है लोगों को सिर्फ जागरूक बनने की.
इस नियम का जरूर करें पालन
आवदेन पत्र केवल एक ही प्रति में आवेदक द्वारा भरी जायेगी. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा भारी संख्या में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा. अपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा. अहस्ताक्षारित या बिना अंगूठे के निशान वाले आवेदन को भी रद्द कर दिया जायेगा. हस्तलिखित, टाइप किये गये, फोटो काॅपी, या एनआईसी की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे. शर्त यह कि इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र के समरूप होने चाहिए. सभी आवेदन आरटीपीएस के ही माध्यम से लिए जायेंगे. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आरटीपीएस के तहत राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा. प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों की जांच 15 दिनों में कराकर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस कर देंगे. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदनों को स्वीकृत करते हैं तो उसके बाद राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा.
आरटीपीएस के दायरे में राशन कार्ड की तीन सेवाएं
लोग अपने ही प्रखंडों में जमा करेंगे राशन कार्ड का आवेदन
राशन कार्ड में संशोधन/नाम में संशोधन/नाम जोड़ना, नाम हटाना व राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण का कार्य कराने की मिली सुविधा
अनुमंडल पदाधिकारी बनाये गये नामनिर्दिष्ट लोक सेवक
30 कार्य दिवस में सेवा प्रदान करने का है प्रावधान

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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