खगड़ियाः हत्या के एक मामले में तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेश नारायण सिंह ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार अलौली थाना के छोटी सिमराहा निवासी फुलो देवी ने एक अगस्त 2008 को अलौली थाना में आवेदन देकर कहा था कि वे अपने घर में सोई थी. उनका पुत्र रूपेश चौकी पर सोया था.
अचानक कुछ अपराधी घर में घूस गये तथा उनके पुत्र रूपेश को गोली मार दी. जिसकी सूचना अलौली थाना में दर्ज की गयी. अनुसंधान के क्रम में छोटी सिमराहा निवासी अशर्फी महतो को आरोपी बनाया. न्यायालय ने इस कांड में अशर्फी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर उसे आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड के रूप में 10 हजार रुपये की सजा सुनायी है.
अपने आदेश में न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लिखा है कि संपत्ति का मोह जब किसी व्यक्ति को अधिक हो जाता है तो वह परिवार, रिश्ते-नाते, संबंध सब भूल जाता है और स्वार्थ में अंधा होकर केवल अपना लाभ देखते हुए ऐसे अपराध करते हैं. इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता एपीपी प्रिय रंजन कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार सिंह ने भाग लिया.
