– 12 साल पुराने मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला – 25 हजार अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा कटिहार पत्नी की हत्या के मामले में कटिहार व्यवहार न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को नगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर रामपाड़ा निवासी अर्जुन मंडल पिता शिवचरण मंडल को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय ने दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शिवनारायण सिंह ने बताया कि इस सत्रवाद में कुल नौ गवाहों की गवाही हुई. जिसके आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. 2014 में हुई वारदात में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई थी. दबिया से प्रहार कर पत्नी की कर दी थी हत्या जानकारी के अनुसार, कदवा थाना क्षेत्र के कुर्सेल निवासी निरंजन प्रसाद दास ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री कंचन देवी की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व अर्जुन मंडल के साथ हुई थी. 25 दिसंबर 2014 को अर्जुन मंडल ने अपनी पत्नी कंचन देवी पर धारदार हथियार (दबिया) से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. सूचना मिलने पर जब परिजन बेटी के घर पहुंचे तो मृतका के आठ वर्षीय पुत्र अनीश कुमार ने बताया कि उसके पिता ने ही उसकी मां पर हथियार से हमला किया था. घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. इस बाबत पीड़ित ने नगर थाना में आवेदन देते हुए अपने दामाद के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया. करीब 12 वर्ष पुराने इस मामले में अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है.
पत्नी की हत्या में पति अर्जुन मंडल को उम्रकैद
पत्नी की हत्या में पति अर्जुन मंडल को उम्रकैद
