– समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर बीडीओ पर लगाया गया है अर्थदंड आजमनगर आजमनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी पर राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. राशि बीडीओ के वेतन से काटकर कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया गया है. यह कार्रवाई सूचना अधिकार अधिनियम में सूचना उपलब्ध नहीं करने के गंभीर लापरवाही व कर्तव्य में कोताही के कारण की गयी है. मामला कैलाश कुमार से जुड़ा है. राज्य सूचना आयोग पटना से निर्गत पत्र के अनुसार वाद संख्या-ए-1922/22 तथा ज्ञापांक -सी-3/7333 के मुताबिक आजमनगर बीडीओ के वेतन से 15 हजार रुपए का अर्थदंड जुर्माना लगाया है. बीडीओ के विरुद्ध कई लिखित शिकायतें भी दर्ज थी. इनमें यह कार्रवाई बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 15 हजार रुपए का अर्थदंड अधिघोषित किया है. अपीलर्थी को सूचना उपलब्ध कराने केप्रतिवेदन के साथ वाद की अगली तिथि 30 मार्च 2026 को उपस्थित रहेंगे. प्रखंडों के अधिकारियों ने अब अपनी जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं. आजमनगर बीडीओ से दूरभाष पर संपर्क साधा गया सम्पर्क नहीं होने के कारण उनका पक्ष नहीं रखा जा सका है.
राज्य सूचना आयुक्त ने आजमनगर बीडीओ पर लगाया 15 हजार का अर्थदंड
राज्य सूचना आयुक्त ने आजमनगर बीडीओ पर लगाया 15 हजार का अर्थदंड
