बारसोई फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत चुनाव में भाग लेकर आरक्षण का लाभ लेने के आरोप में दो पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आबादपुर थाना में मामला दर्ज किया है.बीडीओ बारसोई चन्दन प्रसाद ने आबादपुर थाना को भेजे गए पत्र के आलोक में यह कार्रवाई की गई है. भवानीपुर की पूर्व पंसस फिरोजा खातून तथा शिवानंदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया नियाज अहमद अंसारी ने कथित रूप से गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षित पद का लाभ प्राप्त किया. निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर दोनों के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था. इसके बाद बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 125(3) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया. आबादपुर थानाध्यक्ष शादाब आलम ने बताया कि उक्त मामले को लेकर आबादपुर थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पंचायत चुनाव में दस्तावेजों की सत्यता को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी. फर्जीवाड़ा करने वालों पर नकेल कसेगी.
फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में दो पूर्व जनप्रतिनिधियों पर केस दर्ज
फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में दो पूर्व जनप्रतिनिधियों पर केस दर्ज
