कटिहार : हत्या मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास
कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय सुभाष चंद्र प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को हत्या के आरोप में फलका थाना क्षेत्र के खेरिया गांव के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने दोषी अभियुक्त बिंदेश्वरी मंडल, कृत्यानंद मंडल, अशोक मंडल, प्रमोद मंडल तथा महेश्वर मंडल पर पांच-पांच हजार […]
कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय सुभाष चंद्र प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को हत्या के आरोप में फलका थाना क्षेत्र के खेरिया गांव के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने दोषी अभियुक्त बिंदेश्वरी मंडल, कृत्यानंद मंडल, अशोक मंडल, प्रमोद मंडल तथा महेश्वर मंडल पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
18 नवंबर 1996 काे फलका थाने में रामजी मंडल के पुत्र ने बयान दिया था कि उसके पिता घटना के दिन अपने खेत में हल जोत रहे थे. इसी बीच सभी अभियुक्तों ने जान मारने के उद्देश्य से उन्हें रॉड से घायल कर दिया. घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पूर्णिया रेफर कर दिया गया. पर, पूर्णिया जाने के दौरान रास्ते में ही उसके पिता ने दम तोड़ दिया था. अभियोजन पक्ष की ओर से इस सत्रवाद में अपर लोक अभियोजक एजाज आलम ने 16 साक्षियों का कोर्ट में परीक्षण कराया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात यह फैसला सुनाया.
न्यायालय में रही गहमागहमी
हत्या के अभियुक्त पांच आरोपितों को आजीवन कारावास सुनाये जाने के दौरान न्यायालय परिसर अधिवक्ताओं व आम लोगों से खचाखच भरा हुआ था. जैसे ही पांचों आरोपितों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी, उनके रिश्तेदार, दोस्त, परिवार के लोगों में मायूसी छा गयी. सजा सुनाते ही न्यायालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गयी थी. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपितों को मंडल कारा ले जाया गया. पीड़ित पक्ष के लोगों ने कहा कि देर से फैसला आया, लेकिन फैसला अच्छा आया है. वे कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं.