हत्या के प्रयास मामले में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

कटिहारः तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह त्वरित न्यायालय प्रथम हरिंद्रनाथ की अदालत में मंगलवार को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाये जाने पर कोढ़ा थाना के बावनगंज गांव निवासी अभियुक्त शत्रुघ्न सिंह पिता स्व विंदेश्वर सिंह को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. \ कोढ़ा थाना में 12 जुलाई […]

कटिहारः तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह त्वरित न्यायालय प्रथम हरिंद्रनाथ की अदालत में मंगलवार को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाये जाने पर कोढ़ा थाना के बावनगंज गांव निवासी अभियुक्त शत्रुघ्न सिंह पिता स्व विंदेश्वर सिंह को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. \

कोढ़ा थाना में 12 जुलाई 2011 को बावनगंज निवासी रामानंद सिंह पिता भागीरथ सिंह ने फर्द बयान देते हुए कहा था कि घटना की शाम वे कालीपूजा देखने नक्कीपुर गये थे.

उनके पिता भागीरथ सिंह घर में अकेले थे. साढ़े नौ बजे रात में शत्रुघ्न उनके घर पहुंचा और दबिया से उनके पिता भागीरथ सिंह पर हमला बोल दिया. इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये. घायल अवस्था में वे पिता को लेकर कोढ़ा पहुंचे. उन्होंने कहा कि जमीन विवाद में हत्या का प्रयास किया गया था. इस सत्र वाद संख्या 366/2012 में अपर लोक अभियोजक जगदीशचंद्र पटेल ने कुल पांच गवाहों का न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षण कराया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >