कैमूर: मोहनिया में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाला युवक गिरफ्तार, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने की कार्यवाई; आर्म्स एक्ट में केस दर्ज

कैमूर जिले में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का वीडियो पोस्ट करना एक युवक को महंगा पड़ा. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है.

Kaimur Social Media Crime : कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का वीडियो वायरल करना एक युवक को भारी पड़ गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी जानकारी के मुताबिक, 11 जुलाई को इंस्टाग्राम पर एक युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और इसकी जांच शुरू की गई. जांच के दौरान तकनीकी माध्यम से संबंधित इंस्टाग्राम आईडी की पहचान की गई.

Social Media : तकनीकी जांच से आरोपी की पहचान

पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो "riteshkumargupta202" नामक इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया गया था. जांच में वीडियो में दिख रहा युवक रितेश कुमार निकला, जिसकी उम्र 25 वर्ष है. वह मोहनिया थाना क्षेत्र के बघीनि गांव का निवासी है और उसके पिता का नाम किशुन शाह बताया गया है.

Kaimur Police : आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज

इस मामले में मोहनिया थाना कांड संख्या 519/26 दर्ज करते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25(9) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उसके पास हथियार कहां से आया.

पुलिस की सख्त चेतावनी

कैमूर पुलिस ने इस घटना के बाद आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली पोस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि ऐसी किसी भी संदिग्ध पोस्ट की जानकारी तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर दें.

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Author: Vinod kumar singh

Published by: Ragini Sharma

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