मतदाता सूची में नाम है तो वोटर आइडी नहीं होने पर भी मिलेगा बटन दबाने का मौका
11 तारीख को होने वाले मतदान में अगर मतदाता सूची में आपका नाम है
भभुआ सदर. 11 तारीख को होने वाले मतदान में अगर मतदाता सूची में आपका नाम है, लेकिन मतदान परिचय पत्र किसी वजह से आपके पास नहीं है, तो भी आप मतदान कर सकेंगे. इसके लिए आधार कार्ड जैसे 12 दस्तावेज दिखाने पर आपको मतदान करने की इजाजत मिलेगी. चुनाव आयोग ने मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी कर दी है. हालांकि, जिले में ज्यादातर वोटर आइडी कार्ड वितरित हो चुके हैं, इसलिए,मतदान के वक्त मतदाताओं को इनका ही इस्तेमाल करना चाहिए. उप निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि मतदान से पहले हर मतदाता को मतदान पर्ची वितरित कर दी गयी है और अगर किसी को मतदाता परिचय पत्र किसी वजह से नहीं मिलने पर चुनाव आयोग द्वारा पहले से ही निर्देशित 12 पहचान पत्रों को लेकर मतदान केंद्र पर जा सकते हैं और मतदाता सूची में नाम होने पर वैसे मतदाताओं को मतदान का अधिकार मिलेगा. गौरतलब है कि मतदान के लिए भारत चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेनकार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, श्रम मंत्रालय की योजना के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, बैंक या डाक घर से जारी फोटोयुक्त पासबुक और राज्य पब्लिक लिमिटेड कपंनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को मान्य किया गया है.
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