न्यायालय ने अभियुक्त पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भभुआ सदर.न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एडीजे नौ ने बुधवार को नुआंव थाना कांड संख्या 55/13 में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में एक दोषी को पांच साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. दोषी नुआंव थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी विजेंद्र साह का बेटा संतोष साह है. गौरतलब है कि 23 मार्च 2013 को अहले सुबह 3.20 बजे अभियुक्त संतोष साह ने धनेश्वरी कुंवर पति स्व प्यारचंद साह देवरिया के घर में घुसकर मारपीट व फायरिंग की थी. इस मामले में त्वरित विचारण कराया गया और इस मुकदमे में लोक अभियोजक बालकृष्ण दुबे ने सरकार का पक्ष रखा. मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कांड में दोषी पाये जाने पर संतोष साह को धारा 307 आइपीसी में दोषी मानते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 323 में एक वर्ष व एक हजार का जुर्माना, धारा 352 में तीन वर्ष व 20 हजार का जुर्माना व 27 आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास मामले में दोषी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा
KAIMUR NEWS.न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एडीजे नौ ने बुधवार को नुआंव थाना कांड संख्या 55/13 में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में एक दोषी को पांच साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
