kaimur News : योग्य पात्र मतदाता का किसी भी कीमत पर नहीं छूटे नाम : आयुक्त

मृत मतदाता का नाम फाइनल सूची में दर्ज मिला, तो नपेंगे संबंधित बीएलओ

भभुआ नगर. सूची प्रेक्षक सह पटना प्रमंडल आयुक्त चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को समाहरणालय स्थित मां मुडेश्वरी सभा कक्ष में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर बैठक की. बैठक की शुरुआत में आयुक्त ने अब तक की प्रगति साझा की और कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता व पारदर्शिता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव व शिकायतें सुनीं. आयुक्त ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक सूची (प्रारूप प्रकाशन पूर्व) में शामिल था, लेकिन 1 अगस्त 2025 की सूची से विलोपित हो गया है, उनकी विस्तृत सूची कारण सहित प्रकाशित की गयी है. यह सूची प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों और मतदान केंद्रों पर उपलब्ध है. इसके अलावा यह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, कैमूर की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है. मृत व अनुपस्थित मतदाताओं के नाम सूची में मिली, तो होगी कार्रवाई आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मृत मतदाताओं के नाम का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करें. यदि फाइनल प्रकाशन के बाद मृत मतदाता का नाम पाया जाता है, तो संबंधित बीएलओ पर तुरंत कार्रवाई होगी. साथ ही यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में पात्र मतदाता का नाम न छूटे. विशेष टीम गठित कर जांच करायी जायेगी. महिलाओं और दोहरी प्रविष्टि का मुद्दा बैठक में राजनीतिक दलों ने विवाहित महिलाओं के नाम दोहरी प्रविष्टि में दर्ज होने का मुद्दा उठाया. इस पर आयुक्त ने निर्वाचक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जांच कर साक्ष्य संकलित होने के बाद ही कार्रवाई करें. रामगढ़ विधानसभा के कुछ मतदान केन्द्रों पर दोहरी प्रविष्टि का मामला भी सामने आया, जिस पर तीन दिनों के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिये गये. वोटर स्लिप व मतदान केंद्र की सुविधाएं आयुक्त ने निर्देश दिया कि इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी है, इसलिए वोटर स्लिप का शत-प्रतिशत वितरण समय पर किया जाए. इससे मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी समय रहते मिल सके और मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो. सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, पेयजल, शौचालय, रोशनी और छाया जैसी सुविधाएं अगले 15 दिनों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया. बैठक में राजनीतिक दल बूथ लेवल एजेंट की सूची उपलब्ध नहीं करा पाए. इस पर आयुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर एजेंट नियुक्त कर उनकी सूची तुरंत उपलब्ध करायी जाये, ताकि मतदाता सूची में किसी पात्र मतदाता का नाम न छूटे. पुराने इपीआइसी का इस्तेमाल राजनीतिक दलों ने पुराने इपीआइसी कार्ड के उपयोग का मामला भी उठाया. इस पर आयुक्त ने कहा कि सभी मतदाताओं को नये इपीआइसी जारी किये जायेंगे और पुराने कार्ड निर्वाचन पदाधिकारी को जमा करने होंगे. हालांकि विशेष परिस्थिति में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य पहचान पत्रों से भी मतदान किया जा सकेगा, बशर्ते मतदाता सूची में नाम दर्ज हो. राजद के प्रधान महासचिव भोलानाथ सिंह ने उन मतदाताओं का मुद्दा उठाया, जो काम की तलाश में गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र गये हैं. इस पर आयुक्त ने चैनपुर निर्वाचक पदाधिकारी को प्राथमिकता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया. आयुक्त की अपील आयुक्त ने जिलेवासियों से अपील की कि प्रपत्र 6, 7, 8 के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा कर निर्वाचक नामावली के शुद्धिकरण में सहयोग करें. वोटर स्लिप प्राप्त कर मतदान केंद्र की जानकारी लें और परिवार-पड़ोस को भी जागरूक करें. बैठक में जिला पदाधिकारी सुनील कुमार, उप विकास आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी ईआरओ-एइआरओ, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के जिला-स्तरीय प्रतिनिधि और बीएलओ सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: PANCHDEV KUMAR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >