मोहनिया नगर में संपत्ति कर वसूली के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू # राज्य सरकार की नयी प्रोत्साहन योजना से वसूली की उम्मीद नगर पंचायत क्षेत्र के सरकारी व निजी भवनों पर बकाया है 1.06 करोड़ से अधिक का होल्डिंग टैक्स बाजार समिति व अनुमंडल अस्पताल जैसे बड़े सरकारी संस्थान भी शामिल हैं बकायेदारों की सूची में मोहनिया शहर. नगर विकास व आवास विभाग ने राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित संपत्ति कर की वसूली को बढ़ावा देने के लिए बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज व पेनाल्टी में छूट) योजना लागू की है, जिसकी जानकारी देते हुए नगर पंचायत के इओ सुधांशु कुमार ने बताया यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू की गयी है. इस योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 व उससे पूर्व के सभी बकाया संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करने पर करदाताओं को 100 प्रतिशत ब्याज व शस्ति (पेनाल्टी) में छूट दी जायेगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य नगर में बकाया कर का त्वरित व प्रभावी संग्रह सुनिश्चित करना है. यह योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, केंद्र व राज्य सरकार की तथा संस्थागत सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू है. 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान करने वाले करदाताओं को पूरा लाभ मिलेगा. जबकि, संपत्ति कर से जुड़े न्यायालय में लंबित मामलों के करदाता भी, मामला वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ ले सकेंगे. जिनका अब तक स्व-निर्धारण नहीं हुआ है, उन्हें भी अवसर दिया गया है. भुगतान नगर पंचायत कार्यालय, सीएससी, शिविरों और सक्रिय नगर पंचायत में ऑनलाइन पोर्टल से किया जा सकेगा. # मोहनिया नगर में होल्डिंग टैक्स का 1.06 करोड़ से अधिक बकाया मोहनिया नगर पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आये हैं. नगर पंचायत के अनुसार, नगर क्षेत्र में सरकारी व निजी भवनों पर एक करोड़ 6 लाख 26 हजार 341 रुपये का होल्डिंग टैक्स बकाया है. इसमें अकेले सरकारी विभागों व जिला पर्षद के अधीन भवनों पर 93 लाख 67 हजार 375 रुपये, जबकि निजी भवन स्वामियों पर 12 लाख 58 हजार 966 रुपये की बकाया है. जबकि, सरकारी भवनों पर भी काफी टैक्स बकाया है, जिसमे सबसे अधिक बकाया बाजार समिति का 29 लाख 79 हजार 816 रुपये होल्डिंग टैक्स लंबित है. इसके बाद अनुमंडल अस्पताल मोहनिया पर 8 लाख 43 हजार 948 रुपये, बस स्टैंड पर 9 लाख 69 हजार 570 रुपये तथा मोहनिया बिहार होटल पर 8 लाख 24 हजार 880 रुपये बकाया है, जबकि निजी भवन स्वामियों में भी कई बड़े बकायेदार हैं. # क्या कहते हैं इओ इस संबंध में मोहनिया नगर पंचायत के इओ सुधांशु कुमार ने बताया नगर पंचायत के अधीन सरकारी व निजी भवनों पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है, जिसको लेकर विभाग द्वारा एक मुश्त राशि जमा के लिए 31 मार्च 2026 तक योजना लागू की गयी है. इस योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 व उससे पूर्व के सभी बकाया संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करने पर करदाताओं को 100 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जायेगी.
संपत्ति कर के बकायेदारों को बड़ी राहत, 31 मार्च तक ब्याज व पेनाल्टी में 100% छूट
मोहनिया नगर में संपत्ति कर वसूली के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू
