Kaimur News : कुदरा में होल्डिंग टैक्स लागू, की जायेगी वसूली

नगर पंचायत कार्यालय में खुलेगा आरटीपीएस काउंटर

कुदरा. स्थानीय नगर के गठन होने के बाद पहली बार नगर पंचायत द्वारा होल्डिंग टैक्स लागू किया गया. इसका विधिवत वसूली नगर पंचायत की ओर से अब की जायेगी. इसको लेकर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी उजाली राज ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत के बोर्ड की बैठक में होल्डिंग टैक्स की वसूली का प्रस्ताव 30 अप्रैल को पारित किया गया था. इसके आलोक में अब नगर पंचायत कुदरा की ओर से होल्डिंग टैक्स व व्यवसाय अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली नगर पंचायत कुदरा क्षेत्र अंतर्गत होल्डिंग टैक्स (बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 के तहत) नगर पंचायत कुदरा के गठन से एवं व्यवसाय अनुज्ञप्ति शुल्क (बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा-129 एवं 342 के तहत) वसूली कार्यालय नगर पंचायत कुदरा द्वारा माह अगस्त से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें नगर पंचायत की ओर से व्यवसाय व आवासीय के लिए अलग-अलग रेट निर्धारित किया गया है. नगर पंचायत में ही अब बनेगा जाति, निवास व आय प्रमाणपत्र कुदरा नगर पंचायत के लोगों को अब जाति, निवास व आय प्रमाणपत्र के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. जहां नगर पंचायत परिसर में ही जाति निवास आय के लिए काउंटर खोला जा रहा है. इसमे शहर में निवास करने वाले लोग जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र आसानी से जमा कर बनवा सकते हैं. मालूम हो कि इसके पहले जन्म प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पंचायत कार्यालय में ही बनता था. लेकिन, जाति प्रमाण पत्र निवास और आय प्रमाण पत्र के लिए अंचल कार्यालय का लोगों को चक्कर लगाना पड़ रहा था, लेकिन अब काफी सहूलियत होगी. क्या कहती है नगर पंचायत के इओ इस संबंध में नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी उजाली राज ने बताया कि कुदरा नगर पंचायत के गठन के बाद पहली बार होल्डिंग टैक्स लागू किया गया है. इस महीने से टैक्स की वसूली शुरू हो जायेगी. साथ ही बताया कि नगर पंचायत कार्यालय में ही जाति, निवास, आय के लिए काउंटर खोला जा रहा है. अब शहर के लोग आसानी से अपना प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं.

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Author: PANCHDEV KUMAR

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