भभुआ (कोर्ट) : अपर जिला व सत्र न्यायालय दूधनाथ सिंह की आदालत ने चैनपुर थाना के मदुरना निवासी सतमी सिंह कुशवाहा व इंदल यादव को पांच वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. एससी एसटी के विशेष लोक अभियोजक रामायण राम ने बताया कि विगत 12 फरवरी 2015 की रात 9.30 बजे मदुरना निवासी शिवहरी पासवान मजदूरी कर घर वापस आ रहे थे.
इसी दौरान उसी गांव के सतमी सिंह व इंदल यादव ने शिवहरी पासवान को रोक कर शराब पीने के लिए दबाव बनाया. ऐसा नही करने पर इंदल यादव ने गाली-गलौज की व सतमी सिंह कुशवाहा ने अपने हाथ में लिये चाकू से उसका गला दिया और कट्टा से फायर करते हुए भाग गये. इसमे चैनपुर थाना कांड सं 24/15 दर्ज किया गया.
