पूर्व एसडीपीओ का यौनशोषण
भभुआ (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन सिंह ने गुरुवार को भभुआ की पूर्व एसडीपीओ का यौनशोषण करने के आरोपित कैमूर के पूर्व एसपी पुष्कर आनंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही पुष्कर आनंद की गिरफ्तारी पर कोर्ट द्वारा लगायी गयी रोक भी हट गयी है.
कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. कैमूर के तत्कालीन एसपी पुष्कर आनंद पर भभुआ की तत्कालीन एसडीपीओ ने शादी का झांसा देकर यौनशोषण करने का आरोप लगाया था. एसडीपीओ ने इस संबंध में 29 दिसंबर 2014 को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद सरकार ने दोनों का कैमूर से तबादला कर दिया था. सरकार ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसने पुष्कर आनंद पर लगे आरोपों को सही पाया था.
