चैनपुर के विधायक के विरुद्ध कोर्ट का वारंट

2010 के चुनाव में समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी किया था प्रचार-प्रसार भभुआ (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी महेश्वर दूबे की अदालत ने गुरुवार को चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ब्रजकिशोर विंद व पूर्व बसपा प्रत्याशी अजय आलोक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. गौरतलब है कि विगत विधानसभा चुनाव (2010) के […]

2010 के चुनाव में समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी किया था प्रचार-प्रसार
भभुआ (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी महेश्वर दूबे की अदालत ने गुरुवार को चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ब्रजकिशोर विंद व पूर्व बसपा प्रत्याशी अजय आलोक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया.
गौरतलब है कि विगत विधानसभा चुनाव (2010) के दौरान प्रचार-प्रसार की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी 19 नवंबर 2010 को भाजपा प्रत्याशी ब्रजकिशोर विंद, आनंद भूषण पांडेय व बसपा प्रत्याशी अजय आलोक प्रचार-प्रसार करते हुए पाये गये थे. इनके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, इसमें भभुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी व वर्तमान विधायक आनंद भूषण पांडेय जमानत पर है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >