जहानाबाद DM छिरिङ वाई भूटिया का सख्त रुख, भूमि मापी में देरी पर CO पर 2 हजार रुपये का होगा जुर्माना

जहानाबाद DM छिरिङ वाई भूटिया ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय मामलों की सुनवाई की. भूमि मापी में देरी के लिए CO हुलासगंज पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, वहीं नल-जल योजना में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की भी समीक्षा की गई.

जहानाबाद नगर. जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त 2 अपीलीय मामलों की सुनवाई की. इस दौरान दोनों मामलों से जुड़े तथ्यों और संबंधित लोक प्राधिकारों की ओर से अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई.

एक मामले का हुआ निष्पादन

सुनवाई के बाद एक मामले का निष्पादन कर दिया गया, जबकि दूसरे मामले में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मामलों के निपटारे में समय-सीमा और नियमों का पालन करने को कहा.

भूमि मापी में देरी पर CO पर 2 हजार की शास्ति

अंचल अधिकारी, हुलासगंज से संबंधित भूमि मापी के मामले की सुनवाई के दौरान पाया गया कि निर्धारित समय पर भूमि की मापी नहीं कराई गई थी. मामले में हुई देरी को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, हुलासगंज पर 2,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित की और मामले का निष्पादन किया.

लोक शिकायत के मामलों का निष्पादन करते डीएम | Prabhat Khabar Network

नल-जल और नली-गली योजना में वित्तीय अनियमितता की शिकायत

दूसरे मामले में जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, PHED से संबंधित नल-जल योजना और नली-गली योजना में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान बताया गया कि संबंधित कार्य में आवश्यक कटौती करते हुए उचित राशि का भुगतान किया गया है.

संयुक्त जांच प्रतिवेदन देने का निर्देश

जिला पदाधिकारी ने मामले में संबंधित अधिकारियों को संयुक्त जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने शिकायत से जुड़े तथ्यों और की गई कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने को कहा.

लोक शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन करने पर जोर

जिला पदाधिकारी ने संबंधित लोक प्राधिकारों को निर्देश दिया कि लोक शिकायत से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता और गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें. लंबित मामलों में कार्रवाई में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए.

अधिकारियों और परिवादियों की रही मौजूदगी

सुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता, विशेष जांच विनय कुमार सिंह, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी आकांक्षा गुप्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, PHED, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर, अंचल अधिकारी, हुलासगंज, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर सहित संबंधित परिवादी उपस्थित थे.

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By मृत्युंजय कुमार

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