Jehanabad : हथियार का सत्यापन नहीं कराने पर लाइसेंस होगा रद्द

जिला अंतर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का रि-अनुज्ञप्ति पोर्टल पर दर्ज है, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के संदर्भ में शस्त्र सत्यापन किया जाना आवश्यक है. इस निमित 15 से 30 अप्रैल तक शस्त्र सत्यापन निरीक्षण के लिए जिले के संबंधित थाना में तिथि निर्धारित की गयी है.

By MINTU KUMAR | April 12, 2025 11:16 PM

अरवल. जिला अंतर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का रि-अनुज्ञप्ति पोर्टल पर दर्ज है, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के संदर्भ में शस्त्र सत्यापन किया जाना आवश्यक है. इस निमित 15 से 30 अप्रैल तक शस्त्र सत्यापन निरीक्षण के लिए जिले के संबंधित थाना में तिथि निर्धारित की गयी है. डीएम कुमार गौरव द्वारा सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि सभी लाइसेंसधारियों को भौतिक सत्यापन कराने की सूचना देने हेतु अपने स्तर से नोटिस निर्गत कर चौकीदार के माध्यम से शत-प्रतिशत तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे. सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया है कि निर्धारित तिथि को संबंधित थाना भवन पर अपने अग्नेयास्त्र कारतूस का भौतिक सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. इस आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति निलम्बन रद्द करने एवं अग्नेयास्त्र कारतूस का जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष सत्यापन के पश्चात विहित प्रपत्र में सत्यापित अनुज्ञप्तिधारियों की समेकित सूची एवं निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है