एसडीओ कोर्ट ने सुनायी सजा
जहानाबाद (नगर) : दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में आरोपित पति चितरंजन कुमार, सास सुमित्रा देवी एवं ससुर मुन्ना दास को भादवि की धारा 498 ए में दोषी पाते हुए दो वर्षों का कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी. सभी आरोपित मखदुमपुर थाना क्षेत्र के कुभवां गांव निवासी हैं.
आरोपितों को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार मिश्रा द्वारा सजा सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर सभी अभियुक्तों को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को धारा 04 दहेज निषेध अधिनियम में दोषी पाकर छह माह के कारावास की सजा सुनायी. उल्लेखनीय है कि काको थाना क्षेत्र की नेरथुआ निवासी रिंकू देवी ने अपने पति चितरंजन कुमार समेत सास-ससुर पर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी शादी वर्ष 2005 में हुई
थी. शादी के बाद उसे पति, सास एवं ससुर द्वारा दहेज में 50 हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग के लिए प्रताड़ित किया जाता था.
मांग पूरी नहीं होने पर वर्ष 2011 में उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया. इसके कारण उसे मायके में रहना पड़ रहा है.
