दुष्कर्म के आरोपित को साढ़े तीन वर्षों की सजा

जहानाबाद नगर : फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के सत्र न्यायाधीश रामविनोद सिंह ने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपित को साढ़े तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. आरोपित नगर थाना क्षेत्र के दक्षिणी विगहा पर निवासी कृष्णा प्रसाद यादव को दोषी पाते हुए साढ़े तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार […]

जहानाबाद नगर : फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के सत्र न्यायाधीश रामविनोद सिंह ने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपित को साढ़े तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. आरोपित नगर थाना क्षेत्र के दक्षिणी विगहा पर निवासी कृष्णा प्रसाद यादव को दोषी पाते हुए साढ़े तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया.

इसके अतिरिक्त न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 325 में भी दोषी पाते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इस संबंध में जानकारी देते हुए एपीपी विजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता ने जहानाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 18 जनवरी 2005 को संध्या छह बजे जब वह शौच के लिए गयी थी तब उसे अकेला पाकर अभियुक्त कृष्णा प्रसाद यादव ने जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास किया था.

विरोध करने पर अभियुक्त उसे मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. हल्ला करने पर जब उसका भाई व अन्य ग्रामीण जुटे तब उसकी इज्जत आबरू बच सकी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >