जहानाबाद नगर : दहेज प्रताड़ना का मुकदमा परिवाद पत्र में आरोपित शिक्षक पति काको थाना क्षेत्र के दमुंहा निवासी कौशल प्रसाद को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार मिश्रा ने भादवि की धारा 494 एवं 498 के तहत दोषी पाते हुए दोनों धाराओं में तीन-तीन वर्ष कारावास व ढाई-ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अर्थदंड की राशि में से आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. वहीं न्यायाधीश ने पीड़िता के सास, ससुर, ननद एवं देवर को साक्ष्य की कमी का लाभ देकर रिहा करने का फैसला सुनाया है.
इस बात की जानकारी देते हुए पुरानी बिजली कॉलोनी मौर्यनगर निवासी पीड़िता कलावती देवी ने बताया कि उसकी शादी ग्राम दमुंहा थाना काको निवासी सत्यनारायण प्रसाद के पुत्र अभियुक्त कौशल के साथ वर्ष 1992 में हुई थी. कौशल प्रसाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय नदियावां में शिक्षक हैं
