18 से कम उम्र में शादी कराने पर होगी सजा

दहेज व बाल विवाह उन्मूलन को लेकर कार्यशाला जमुई : श्यामा प्रसाद सिंह महिला काॅलेज के प्रांगण में मंगलवार को दहेज व बाल विवाह उन्मूलन को लेकर प्रभारी प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में महिला हेल्पलाइन एवं अल्पावास गृह के तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया. शिक्षकों और छात्राओं को जानकारी देते हुए […]

दहेज व बाल विवाह उन्मूलन को लेकर कार्यशाला

जमुई : श्यामा प्रसाद सिंह महिला काॅलेज के प्रांगण में मंगलवार को दहेज व बाल विवाह उन्मूलन को लेकर प्रभारी प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में महिला हेल्पलाइन एवं अल्पावास गृह के तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया. शिक्षकों और छात्राओं को जानकारी देते हुए प्रभारी परियोजना प्रबंधक सह परामर्शी रीता कुमारी ने बताया कि दहेज और बाल विवाह हमारे समाज में कोढ़ की तरह है. हमसबों को किसी भी कीमत पर लड़के की शादी 21 वर्ष से कम और लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं करनी चाहिए. अगर कोई पुरुष 18 साल से कम उम्र की बच्ची से विवाह करता है
तो उसे और उस विवाह में सहयोग करने वाले सभी लोगों को दो वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्राबधान किया गया है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को अवैध करार दिया गया है. इन दोनों कुप्रथा को समाप्त करने के लिए हमसबों को जागरूक होना होगा. इस अवसर पर डाॅ सुचिता उपाध्याय, प्रो कांति सिंह, प्रो मृदुला सिंह, प्रो अनिता सिंह, प्रो अर्चना सिंह, प्रो अम्बुज कुमार सिंह, प्रो आभा सिंह, भवानी शंकर सहाय, आनंद कुमार सिंह, बलवंत सिंह, गोपाल सिंह समेत दर्जनों छात्राएं मौजूद थी.

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