hajipur news. 17 वर्ष पहले के जानलेवा हमला मामले में सुनायी गयी पांच वर्षों के सश्रम कारावास की सजा

मामले में पुलिस ने इंद्रजीत सिंह व विनय मिश्र के विरुद्ध 30 सितंबर 2008 को कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया, 12 जनवरी 2010 को संज्ञान लेते हुए आरोप गठन किया गया

हाजीपुर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचदश सत्यनारायण लाल सहानी ने करीब 17 वर्ष पूर्व एक भाजपा नेता पर गोली से जानलेवा हमला किये जाने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति को पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खान लड्डू ने बताया कि महनार थाना क्षेत्र के टांडा चौड़ी निवासी भाजपा नेता दिलीप कुमार सिंह पटना से 31 जुलाई 2008 को भाजपा की बैठक में भाग लेने के बाद बाइक से घर पहुंचे थे. घर के सामने अपनी बाइक खड़ी कर रहे थे, उसी दौरान महनार थाना क्षेत्र के टांडा चौड़ी निवासी इंद्रजीत सिंह उर्फ मुदा सिंह, विनय मिश्र, मकसूदन सिंह तथा अरविंद कुमार सिंह दौड़ते हुए पहुंचे. बिना कुछ बताए सभी मारपीट करने लगे तथा इंद्रजीत सिंह गोली चला दी. उसी दौरान विनय मिश्र ने गले से सोना का चेन छीन लिया. इलाज के दौरान महनार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस ने दिलीप कुमार सिंह का फर्द ब्यान लेकर में प्राथमिकी दर्ज किया. इस मामले में पुलिस ने इंद्रजीत सिंह व विनय मिश्र के विरुद्ध न्यायालय में 30 सितंबर 2008 को आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में 12 जनवरी 2010 को संज्ञान लेते हुए सभी के विरुद्ध आरोप गठन किया गया. अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खान लड्डू द्वारा कराए गये 09 साक्षियों के परीक्षण -प्रतिपरीक्षण के बाद इन्द्रजीत सिंह को दोषी करार दिया गया. बुधवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए इंद्रजीत सिंह को 05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी. इस फैसले के बाद पीड़ित भाजपा नेता दिलीप कुमार सिंह न्यायपालिका पर विश्वास जताया और न्याय मिलने पर खुशी का इजहार किया.

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