Hajipur News : प्रतिनिधि हाजीपुर. न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना लालगंज थानाध्यक्ष को भारी पड़ गया. वैशाली एसीजेएम-11 रंजन कुमार सिंह ने न्यायालय से निर्गत आदेश का क्रियान्वयन प्रतिवेदन समय पर न्यायालय में समर्पित नहीं करने के मामले में कोर्ट ने यह सख्त रुख अख्तियार किया है. न्यायालय ने थानाध्यक्ष के वेतन से एक हजार रुपए प्रतिमाह की कटौती करने का आदेश जिला कोषागार पदाधिकारी को दिया है. कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद पुलिस पदाधिकारियों में हड़कंप मची है.न्यायालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कटौती तब तक जारी रहेगी जब तक थानाध्यक्ष द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ लंबित कार्यान्वयन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित नहीं किया जाता है. इसके साथ ही काटी जाने वाली राशि को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के खाते में जमा करा कर उससे संबंधित प्रतिवेदन भी न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. इस कड़े प्रशासनिक आदेश की एक प्रति तिरहुत प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक और जिले के एसपी को भी सूचनार्थ प्रेषित कर दी गयी है.
-क्या है पूरा मामला
पुरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के सिरसा रामराय निवासी मनीष कुमार के विरुद्ध रोहित राज द्वारा परिवाद संख्या 976/2021 दर्ज कराया गया था. इस मामले में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय ने बीते 16 सितंबर 2025 को आरोपी मनीष कुमार की जमानत रद्द कर दी थी. मामले में आरोपी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था. जिसके कार्यान्वयन का प्रतिवेदन लालगंज थानाध्यक्ष मनमोहन कुमार से मांगा गया था. न्यायालय द्वारा कई बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद थानाध्यक्ष की ओर से प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया. इसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए एसीजेएम ने यह दंडात्मक कार्रवाई की है.
