नव वर्ष को लेकर जिले में हाइअलर्ट

विधि-व्यवस्था व यातायात पर प्रशासन की कड़ी नजर, नदियों में निजी नावों के परिचालन पर प्रतिबंध, जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना

हाजीपुर. जिले में नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. डीएम वर्षा सिंह एवं एसपी की संयुक्त अध्यक्षता में संपूर्ण जिले के विधि-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में नववर्ष के अवसर पर जिले में शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्थित यातायात बनाये रखने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने और लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया गया.

डीएम के आदेश पर 31 दिसंबर 2025 की संध्या से 1 जनवरी 2026 की रात्रि तक जिले में विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया गया है. इसके अंतर्गत गंगा एवं गंडक नदी में निजी नावों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. नव वर्ष के दिन जिले के पार्कों, पिकनिक स्थलों, दियारा क्षेत्रों, नदी घाटों, मंदिरों, होटल, क्लब, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, मॉल तथा प्रमुख बाजारों में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना रहती है पूर्व वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी और विधि-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी.

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए डीएम ने अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात को सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर यातायात पुलिस की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है. शहर में जाम की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए निरंतर निगरानी रखी जायेगी. तेज रफ्तार तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सघन वाहन जांच अभियान चलाया जायेगा. महात्मा गांधी सेतु (पुराना एवं नया) सहित जिले के अन्य प्रमुख पुलों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती एवं नियमित गश्ती के निर्देश दिये गये हैं. समाहरणालय परिसर के पुष्करणी सभाकक्ष में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है, जो 31 दिसंबर की संध्या 8 बजे से 1 जनवरी की रात्रि 10 बजे तक दूरभाष संख्या 06224-260220 पर कार्यरत रहेगा. नियंत्रण कक्ष से जिले की संपूर्ण गतिविधियों पर निगरानी रखी जायेगी.

नदी एवं दियारा क्षेत्रों में सुरक्षा के मद्देनजर डीएम ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि नव वर्ष के अवसर पर पिकनिक मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग नावों के माध्यम से दियारा क्षेत्रों में जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. कई बार नावों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठा ली जाती हैं तथा जीवन रक्षक उपकरणों की भी कमी रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक गंगा एवं गंडक नदी में निजी नावों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. सूर्यास्त के बाद किसी भी परिस्थिति में नावों का परिचालन नहीं होगा. अवैध एवं बिना अनुमति चलने वाली नावों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को नदी घाटों पर एसडीआरएफ एवं गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. हाजीपुर, महुआ एवं महनार अनुमंडल क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. नव वर्ष के मद्देनजर जिले के कई प्रमुख स्थलों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गये हैं, जिनमें अंजानपीर चौक, हाजीपुर, तेरसिया मोड़, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप, वैशाली, विश्व शांति स्तूप, अक्षयवट राय कॉलेज महुआ परिसर तथा जन्दाहा बरैला झील शामिल हैं.

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By Shashi Kant Kumar

Shashi Kant Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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