Hajipur Bus Stand Tender: जिला प्रशासन ने रामाशीष चौक स्थित बस पड़ाव सह टेम्पो स्टैंड की टॉल-चुंगी वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में जारी अल्पकालीन निविदा को रद्द कर दिया है. पूर्व में जारी निविदा सूचना की कंडिका-12 में निर्धारित शर्तों के तहत अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया गया. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
70 लाख रुपये रखी गयी थी न्यूनतम राशि
रामाशीष चौक बस पड़ाव सह टेम्पो स्टैंड की बंदोबस्ती के लिए प्रशासन ने न्यूनतम निर्धारित राशि 70 लाख रुपये तय की थी. वहीं, सुरक्षित जमा राशि 14 लाख रुपये निर्धारित थी. प्रक्रिया के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय तिथि भी तय की गयी थी.
इसी बीच बंदोबस्ती को लेकर मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया. अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था.
जाम और अतिक्रमण का भी उठा था मुद्दा
सुनवाई के दौरान रामाशीष चौक पर जाम और अतिक्रमण की समस्या का मुद्दा भी सामने आया था. जिला प्रशासन ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में अवैध निर्माण हटाने, पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित करने तथा बस-टेम्पो स्टैंड को दूसरी जगह शिफ्ट करने से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी दी थी.
सफल डाकवक्ता को आदेशों का पालन करना था अनिवार्य
निविदा की शर्तों के अनुसार सफल डाकवक्ता को बंदोबस्ती से संबंधित जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य था. इसके अलावा तय समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं करने पर प्रशासन को नियमानुसार वसूली की कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया था.
आगे की प्रक्रिया पर फिलहाल लगा रोक
निविदा रद्द होने के बाद रामाशीष चौक बस पड़ाव सह टेम्पो स्टैंड की टॉल-चुंगी वसूली को लेकर आगे की प्रक्रिया फिलहाल रुक गयी है. प्रशासन के आदेश के मुताबिक, इस संबंध में नयी निविदा प्रक्रिया शुरू करने या अन्य निर्णय लेने पर बाद में फैसला किया जा सकता है.
