Greenfield Satellite Township: बिहार में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन की खरीद-बिक्री और स्थानांतरण पर लगी हुई रोक को हटा लिया गया है. इससे जमीन मालिकों को राहत मिल गई है. खासकर इसका फायदा उन जमीन मालिकों को मिलेगा जिनको तत्काल पैसे की जरूरत थी.
अब राज्य सरकार ने सरकारी विकास कार्यों के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को जमीन खरीदने के लिए अधिकृत करने की स्वीकृति दे दी है. यह निर्णय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इसके सहित बैठक में कुल 29 एजेंडों को मंजूरी दी गई.
इस नीति के तहत लिया गया था फैसला
ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री और स्थानांतरण का निर्णय सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत लिया है. साथ ही सरकारी प्राधिकारों को योजनाओं के लिए भू-अर्जन करने की अनुमति दी गई है. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की ओर से अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के लिए निवेशकों को जमीन खरीदने या लीज पर लेने की भी मंजूरी दी गई है.
मंत्री नीतीश मिश्रा ने क्या बताया?
नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि अब ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों के जमीन मालिकों को अपनी तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी. जमीन मालिकों को उनकी शहरी क्षेत्र स्थित जमीन के लिए बाजार मूल्य या सर्किल रेट, जो भी अधिक हो, उसके दो गुने मूल्य के समान राशि दी जायेगी. जबकि ग्रामीण क्षेत्र की जमीन के लिए बाजार मूल्य या सर्किल रेट, जो भी अधिक हो, उसके चार गुने मूल्य के समान राशि दी जाएगी.
इसके अलावा निर्धारित राशि पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त रिवार्ड प्रोत्साहन के रूप में भी दिया जाएगा. जमीन के बाजार मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय रैयती भूमि क्रय समिति की ओर से किया जाएगा. इससे जमीन मालिकों को उनकी जमीन की उचित कीमत मिल सकेगी.
इन जगहों पर बनाए जायेंगे सैटेलाइट टाउनशिप
22 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी. इसमें टोटल 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के गठन को स्वीकृति दी गई थी. राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत 11 ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध, मिथिला, कोशी, पूर्णियां, अंग, सीतापुरम, विक्रमशिला, तिरहुत और सारण शामिल है.
