Gopalganj News (संजय अभय) : एसीजेएम प्रथम गोपाल प्रसाद की एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बैकुंठपुर के राजद के पूर्व विधायक प्रेमशंकर यादव के खिलाफ ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है. और कोर्ट में सदेह हाजिर होने का आदेश दिया है. यह मामला शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की ओर से दाखिल किया गया है. कोर्ट में वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक ने बताया है कि 17 अक्तूबर 2022 को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे प्रेम शंकर यादव ने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया था. इसमें उन्होंने पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी पर नारायणी रिवर फ्रंट निर्माण में 40 प्रतिशत कमीशन लेने और जातीय वैमनस्यता फैलाने का आरोप लगाया था.
शिक्षा मंत्री की छवि धूमिल करने के आरोप में पूर्व विधायक पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
दिल्ली, पटना व कई शहरों में घर खरीदा गया. भूमिहार व ब्राह्मण की मौत होती तो पूछने तक नहीं जाता है. जातीय तनाव फैलाने का आरोप लगाया गया था. उस न्यूज से समाज में आक्रोश फैल गया था. इसी मामले को लेकर कोर्ट में मिथिलेश तिवारी ने मानहानी का मुकदमा किया था. उनका आरोप था राजद विधायक ने मिथ्या आरोप लगाकर छवि को धुमिल करने की कोशिश किया. इस मामले में प्रधान जिला जज की कोर्ट से मिले डायरेक्शन के आधार पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक ने बताया कि न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत मानहानी में संज्ञान लिया है. पूर्व विधायक को सदेह उपस्थित होने का समन जारी किया गया है. जमानत नहीं लेने पर केस ट्रायल होगा और दोष सिद्ध होने पर सजा भी मिल सकती है.
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