Gopalganj News: गोपालगंज में चरस बरामदगी के एक मामले में अदालत ने दोषी तस्कर को छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत के फैसले के बाद पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इसे नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया है.
जांच के दौरान बरामद हुई थी चरस
जानकारी के अनुसार पुलिस ने जांच अभियान के दौरान आरोपी को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था . तलाशी लेने पर उसके पास से चरस बरामद की गई थी . इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
अदालत में पेश किए गए साक्ष्य
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में गवाहों और बरामदगी से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनाई.
नशा तस्करी पर सख्त संदेश
अदालत के इस फैसले को नशा तस्करी के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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