Gopalganj News (सत्येंद्र पांडेय) : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनूप उपाध्याय ने कुचायकोट प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने की तिथि घोषित कर दिया. शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण जनता को विभिन्न कानूनी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है. इस संबंध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. निर्देश में कहा गया है कि पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की अग्रिम बैठक आयोजित कर कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके.
दहेज निषेध से नशा मुक्ति तक, ग्रामीणों को मिलेगी कानूनी जानकारी
शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय गोपालगंज के पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों की टीम लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान करेगी. साथ ही पंचायतों के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को भी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. कार्यक्रम के तहत 7 जून को जलालपुर पंचायत भवन, 13 जून को टोला सिपाया पंचायत भवन, 14 जून को दुर्ग मटिहनिया पंचायत भवन, 21 जून को पुरखास पंचायत भवन तथा 28 जून को बखरी पंचायत भवन में सुबह 10:30 बजे से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित होंगे. इन शिविरों में नालसा की विभिन्न योजनाओं, स्थायी लोक अदालत, सर्वोच्च न्यायालय विशेष लोक अदालत “समाधान समारोह”, दहेज निषेध अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजनाओं, सुरक्षित बचपन एवं नशा मुक्ति जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा.
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