अपहरण केस के बीच प्रेमी युगल गोपालगंज कोर्ट पहुंचा, युवती के बयान के बाद साथ रहने की मिली अनुमति

Gopalganj Love Couple : गोपालगंज में प्रेम संबंध से जुड़े एक मामले में अदालत ने बालिग युवती के बयान के आधार पर प्रेमी युगल को अपनी इच्छा से साथ रहने की अनुमति दे दी. युवती की मां ने पहले युवक पर अपहरण का आरोप लगाया था,

Gopalganj Love Couple : गोपालगंज में प्रेम संबंध से जुड़े एक मामले में अदालत ने बालिग युवती के बयान के आधार पर प्रेमी युगल को अपनी इच्छा से साथ रहने की अनुमति दे दी. युवती की मां ने पहले युवक पर अपहरण का आरोप लगाया था, लेकिन अदालत में युवती ने स्पष्ट किया कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रहना चाहती है.

बेटी के लापता होने पर मां ने लगाया अपहरण का आरोप

पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती एक अप्रैल को घर से चली गई थी. इसके बाद उसकी मां आयशा खातून ने गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर निवासी विवेक कुमार यादव पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया. परिजनों का कहना था कि पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई.

थाने से निराश होकर मां ने कोर्ट का लिया सहारा

स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद युवती की मां ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. मामला कोर्ट पहुंचने की जानकारी मिलने पर प्रेमी युगल भी अदालत में उपस्थित होकर सरेंडर कर दिया.

कोर्ट में युवती ने अपनी इच्छा से साथ रहने की बात कही

सुनवाई के दौरान अदालत ने युवती का बयान दर्ज किया. युवती ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी इच्छा से विवेक कुमार यादव के साथ रह रही है और भविष्य में भी उसी के साथ जीवन बिताना चाहती है. अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि युवती पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है.

बालिग होने की पुष्टि के बाद कोर्ट ने दी अनुमति

युवती की उम्र की जांच में उसके बालिग होने की पुष्टि होने के बाद अदालत ने कानून के अनुसार दोनों को अपनी स्वेच्छा से साथ रहने की अनुमति दे दी. अदालत के फैसले के बाद प्रेमी युगल ने राहत जताई.

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Published by: Suresh rai

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