सीजेएम कोर्ट ने तीन दिनों में कांड दर्ज कर रिपोर्ट करने का दिया आदेश

गोपालगंज. आम आदमी की बात कौन करे, अब तो कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है. कटेया पुलिस कोर्ट के बार- बार आदेश देने के बाद भी एफआइआर दर्ज नहीं कर रही.

गोपालगंज. आम आदमी की बात कौन करे, अब तो कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है. कटेया पुलिस कोर्ट के बार- बार आदेश देने के बाद भी एफआइआर दर्ज नहीं कर रही. सीजेएम आनंद त्रिपाठी के कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कटेया के थानेदार को तलब किया है. कोर्ट ने तीन दिनों के भीतर कांड पंजीकृत कर रिपोर्ट मांगा है. इस अवधि में कांड दर्ज नहीं करने पर थानेदार के खिलाफ कार्रवाई का आदेश कोर्ट देने के लिए मजबूर होगा. मामला महिला की दहेज प्रताड़ना का है. कटेया थाना क्षेत्र के जयसौली गांव की रहनेवाली कुमारी ऋतिका का आरोप है कि उनकी शादी कटेया के मुसहरी गांव में 30 मई 2022 को घनश्याम मिश्रा के साथ हुई थी. शादी के एक साल बाद महिला को प्रताड़ित कर ससुराल से बेघर कर दिया गया. एक साल तक सामाजिक स्तर पर पंचायती होती रही, लेकिन महिला को ससुराल में नहीं रखा गया. पुलिस ने पीड़िता की कोई मदद नहीं की. दिसंबर 2024 में पीड़ित महिला ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी देते हुए न्याय की गुहार लगायी थी. इसी मामले में न्यायालय ने पुलिस को महिला की शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. न्यायालय के आदेश के बावजूद पुलिस ने चार माह तक एफआइआर दर्ज नहीं की. इसी मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद त्रिपाठी ने संज्ञान लेते हुए कटेया थानाध्यक्ष को तीन दिनों के अंदर कांड दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Sanjay Kumar Abhay

Sanjay Kumar Abhay is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >