गोपालगंज : एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 5.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कहा है कि यदि भुगतान नहीं हुआ, तो अगली कार्रवाई की जायेगी. फुलविरया थाने के मजिरवां कला गांव की गायत्री देवी ने बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी से वर्ष 2012 में बीमा कराया.
उसने किस्त के रूप में 29998 रुपये जमा किये, परंतु दूसरी किस्त की राशि जमा करने से पूर्व ही 2013 में उसकी मृत्यु हो गयी. मृत्यु के बाद उसके पुत्र राजू कुमार राम ने नॉमिनी की हैसियत से बीमा कंपनी के समक्ष बीमा राशि भुगतान करने का दावा किया. लेकिन, कंपनी द्वारा दावा की कोई भी रसीद नहीं दी गयी और न ही उसके आवेदन पर सुनवाई की गयी. अंतत: परेशान राजू ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. इस मामले का पक्ष रख रहे अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने कंपनी को नोटिस किया, लेकिन बीमा कंपनी ने इसका जवाब देना उचित नहीं समझा.
