पुलिस इंस्पेक्टर पर हमले के मामले में जदयू विधायक बरी 23 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला सीवान. बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक श्यामबहादुर सिंह 23 वर्ष पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर पर आग्नेयास्त्र से हमले के मामले में बुधवार को बरी हो गये. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य के अभाव में श्यामबहादुर सिंह सहित 10 लोगों को बरी कर दिया. सीवान मुफस्सिल थानाकांड संख्या 12/92 में मुफस्सिल इंस्पेक्टर लखेंद्र पासवान ने अपने आवेदन में कहा है कि 21 जनवरी, 1992 को स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष के चुनाव के दौरान आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर विधि-व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था. मामले में विधायक श्री सिंह व मो शमीम, जगदीशपुरी, जितेंद्र स्वामी, राजन दुबे, जवाहरलाल, वशिष्ठ प्रसाद, राजकिशोर सिंह, वशिष्ठ सिंह को आरोपित किया गया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से एपीपी अनूप कुमार सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश सिंह की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी कर दिया.
पुलिस इंस्पेक्टर पर हमले के मामले में जदयू विधायक बरी
पुलिस इंस्पेक्टर पर हमले के मामले में जदयू विधायक बरी 23 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला सीवान. बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक श्यामबहादुर सिंह 23 वर्ष पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर पर आग्नेयास्त्र से हमले के मामले में बुधवार को बरी हो गये. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य के अभाव […]
