पांच हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
गोपालगंज : पीट-पीट कर गैरइरादतन हत्या करने के मामले में गोपालगंज की एक अदालत ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए पांच वर्षों के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट का यह निर्णय मंगलवार को आया. बता दें कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामू टोला बनतैल में वर्ष 2008 में भीम महतो की पड़ोसियों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. इस मामले में गणेश महतो समेत छह लोगों को अभियुक्त बनाया गया. वर्षों तक पुलिस ने इस मामले की जांच-पड़ताल करने के बाद गैरइरादतन हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल किया. इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शोभाकांत मिश्र के कोर्ट में शुरू हुई.
दोनों पक्षों के साक्ष्य और दलीलों को सुनने के बाद गैरइरादतन हत्या के लिए दोषी पाते हुए गणेश महतो को पांच वर्षों के सश्रम कारावास के अलावा भादवि की धारा 323 के तहत छह माह का कारावास एवं पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक देववंश गिरि तथा अपर लोक अभियोजक रामेश्वर सिंह कुशवाहा ने पुलिस का पक्ष रखा.
जमीन विवाद में मारपीट में आठ पर प्राथमिकी : गोपालगंज. विभिन्न थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में आठ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. कुचायकोट थाना क्षेत्र के बगहा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में प्रदुमन तिवारी ने कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है जिसमें कहा है कि वह और उनके भाई सुनिल तिवारी अपने खेत में कुछ काम करने के लिए गये थे तभी उनके पट्टीदार मदन तिवारी सहित तीन लोग गाली-गलौज करने लगे.
इसका विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया गया. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. वहीं मीरगंज थाना क्षेत्र के बढ़ेया औदान पट्ट गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. कहा गया है कि वह अपने दरवाजे पर बैठे थे, तभी कुछ लोग पलानी में रखा सामान तोड़फोड़ करने लगे. विरोध करने कर मारपीट कर घायल कर दिया गया. इस मामले को लेकर विद्या यादव ने मीरगंज थाने में संतोष चौधरी सहित पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी है.
