गोपालगंज : सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत आठ जुलाई को लगेगी. नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते एवं सुलह के आधार पर लंबित वाद का निष्पादन किया जायेगा. लोक अदालत में एनआइ एक्ट, बैंक रिकवरी, एमएसीटी, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत, एसएफसी आदि मामलों का निबटारा किया जायेगा.
इसके लिए अलग-अलग नौ पीठ का गठन किया गया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि लोक अदालत में हुए फैसलों की किसी भी अदालत में अपील नहीं है.
