हत्या के प्रयास मामले में दो दोषी अभियुक्तों को 10 साल की सजा

हत्या के प्रयास मामले में दो दोषी अभियुक्तों को 10 साल की सजा

संवाददाता, गया जी हत्या के प्रयास के एक मामले में अदालत ने दो दोषी अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा सुनायी है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम सुकून कुमार मांझी की अदालत ने दो दोषी अभियुक्तों रामप्रवेश शर्मा व शिव कुमार शर्मा को धारा 307 व धारा 326 के तहत 10 साल की सजा व 5-5 हजार रुपये जुर्माना व 27 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत तीन साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार मिश्रा व सहयोगी अधिवक्ता राकेश रंजन ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में अजीत कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपने प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 23 जून 1995 को जिस समय सूचक बरसात का पानी निकाल रहे थे, उसी समय अपने हाथ में लिये रायफल से रणविजय उर्फ रणविजय कुमार को जान मारने की नीयत से फायर किया. गोली रणविजय कुमार के बाएं पैर तथा बाएं हाथ की केहूनी में लगी. इलाज के लिए पटना भेजा गया था. इलाज से स्वस्थ नहीं होने पर इनका इलाज एम्स दिल्ली में हुआ. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों की गवाही हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार व प्रदीप कुमार व तुषार कांत सहाय ने अपना पक्ष रखा. यह मामला खिजरसराय थाना कांड संख्या 62/95 से संबंधित है.

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By KRISHAN KUMAR PATHAK

KRISHAN KUMAR PATHAK is a contributor at Prabhat Khabar.

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