Gaya News : गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को सात वर्ष की सजा

Gaya News : गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को अदालत ने सात वर्ष की सजा सुनायी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एकादश प्रतिज्ञा व्यास की अदालत ने दोषी अर्जुन सिंह को सात साल की सजा सुनायी.

गया. गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को अदालत ने सात वर्ष की सजा सुनायी. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एकादश प्रतिज्ञा व्यास की अदालत ने दोषी अर्जुन सिंह को सात साल की सजा सुनायी. दोषी अर्जुन सिंह खिजरसराय थाना क्षेत्र के पचलख गांव का रहनेवाला है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक योगानंद अमबषठा ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में परमेश्वर प्रसाद ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. अपने प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 26 अक्टूबर 1995 को खतरनाक हथियारों से लैस होकर आए और तबला वादक गनौरी प्रसाद को गोली मारकर हत्या कर दी. सूचक को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को धारा 304 326 व 27 आर्म्स एक्ट का दोषी पाया था. अदालत ने इस मामले में धारा 304 के तहत सात साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 326 के तहत पांच साल की सजा व तीन हजार रुपये जुर्माना तथा 27 आर्म्स साइड के तहत पांच साल की सजा व तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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By Prabhat Khabar News Desk

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