एलआइसी के पैसे के लालच में पत्नी की हत्या की साजिश, पति समेत दो दोषी करार

शेरघाटी कोर्ट ने एलआइसी बीमा राशि के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में पति पंकज कुमार पासवान और आकाश कुमार को दोषी करार दिया है।

शेरघाटी अनुमंडल के बोधीबीघा थाना कांड संख्या 79/24 से जुड़े चर्चित अंजलि हत्या मामले में शेरघाटी व्यवहार न्यायालय के एडीजे-1 लवकुश कुमार की अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए पति पंकज कुमार पासवान और आकाश कुमार को दोषी करार दिया. वहीं, साक्ष्य के अभाव में सूरज कुमार को बरी कर दिया गया.

शक से बचने के लिए पति ने ही दर्ज कराया था मामला

अभियोजन के अनुसार, भोकहा निवासी पंकज कुमार पासवान ने एलआइसी की बीमा राशि हासिल करने के लालच में अपनी 25 वर्षीय पत्नी अंजलि कुमारी की हत्या की साजिश रची थी. इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसने भाड़े के अपराधियों का सहारा लिया. घटना के बाद शक से बचने के उद्देश्य से पति ने स्वयं अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध बोधीबीघा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था. हालांकि, पुलिस की गहन जांच में पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ.

जांच में हुआ खुलासा, पति निकला हत्यारा

अनुसंधान के दौरान मिले साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर यह सामने आया कि हत्या की पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार स्वयं पति था. जांच के बाद पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे-1 की अदालत ने पंकज कुमार पासवान और आकाश कुमार को हत्या के मामले में दोषी ठहराया, जबकि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर सूरज कुमार को बरी कर दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह एवं अजय श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय ने दोष सिद्धि का फैसला सुना दिया है. दोषी ठहराए गये दोनों अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई दो दिन बाद होगी, जिसके बाद अदालत सजा का ऐलान करेगी.


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By Prabhat khabar news desk

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