गया जी में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर एक्शन, 50 होटलों और हॉस्पिटलों को सील करने का नोटिस

Gaya Ji News : गया जी में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले 50 होटल और अस्पतालों को प्रशासन ने सीलिंग का नोटिस जारी किया है. निर्धारित समय में मानकों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी.

Gaya Ji News : गया जी जिले में आग से बचाव के नियमों (फायर सेफ्टी) की धज्जियां उड़ाने वाले होटलों, अस्पतालों और कोचिंग संस्थानों पर अग्निशमन विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है. पटना मुख्यालय के निर्देश पर पांच जून से शुरू हुए विशेष चेकिंग अभियान के तहत, नियमों का पालन न करने वाले 50 होटलों और 30 अस्पतालों को 7 दिन के अंदर सुधार करने का अंतिम नोटिस थमाया गया है.

एक सप्ताह में करने होंगे पुख्ता इंतजाम

इससे पहले भी विभाग ने इन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन इन्होंने कोई सुधार नहीं किया. अगर एक सप्ताह के भीतर इन संस्थानों ने आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, तो विभाग इन भवनों को खाली करवाकर सील करने की सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा.

होटलों और अस्पतालों का दोबारा निरीक्षण

अग्निशमन विभाग की टीम ने अब तक गया जिले में कुल 70 अस्पतालों और 173 होटलों की जांच की है. मंगलवार को इसी क्रम में टीम ने आठ होटलों और छह अस्पतालों का दोबारा भौतिक निरीक्षण किया. जांच टीम ने पाया कि कई जगहों पर अभी भी कमियां बरकरार हैं. अधिकारियों ने संबंधित होटल और अस्पताल प्रबंधन को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई और जल्द से जल्द सुरक्षा मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया.

कोचिंग संस्थानों पर भी कसा शिकंजा

होटलों और अस्पतालों के अलावा छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के 15 कोचिंग संस्थानों की भी चेकिंग की गई. जांच में सामने आया कि सात कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव की कोई भी उचित व्यवस्था मौजूद नहीं थी. इन सभी संस्थानों को तुरंत नोटिस जारी कर फायर सेफ्टी के नियम लागू करने का आदेश दिया गया है.

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Author: ROHIT KUMAR SINGH

Published by: Suryakant Kumar

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