गया जी : बाल विवाह, मजदूरी और शोषण से बच्चों को कैसे बचाएं ? डोभी में शिविर लगाकर दी गई जरूरी कानूनी जानकारी

गया जी के डोभी प्रखंड में बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान बाल विवाह, बाल श्रम, तस्करी और शोषण से बचाव के कानूनों की जानकारी दी गई.

Legal Awareness Camp for Children (टुन्ना कुमार सिन्हा) : बच्चों को उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रविवार को गया जी के डोभी प्रखंड के हरदवन मिडिल स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया.

इस शिविर में बच्चों को बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी और बाल यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों से बचाव के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई.

नालसा के तहत चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया के निर्देशानुसार एवं अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, शेरघाटी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय “चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रेन-नालसा” था.

वक्ताओं द्वारा कानूनी अधिकारों की जानकारी

कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता सुनील कुमार अग्रवाल, अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति के कर्मचारी मनीष प्रकाश एवं पारा विधिक स्वयंसेवक सुजीत कुमार पासवान ने बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता और बाल संरक्षण से जुड़े प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी.

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बच्चों की गरिमा और सुरक्षा पर विशेष जोर

वक्ताओं ने कहा कि बच्चों से जुड़े किसी भी कानूनी मामले में उनकी गरिमा, गोपनीयता और सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देना आवश्यक है, और न्यायिक तथा कानूनी प्रक्रिया के दौरान बच्चों को भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

डोभी में बाल-मित्र विधिक सेवाओं पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित | Prabhat Khabar Network

हिंसा और शोषण के खिलाफ कानूनी सहायता

शिविर में बच्चों को यह भी बताया गया कि किसी प्रकार की हिंसा, शोषण या उनके अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में वे उचित माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के अलावा शिक्षक एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई.


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By Prabhat khabar news desk

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