Gaya Ji CO Transfer: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 25 जून 2026 को अधिसूचना जारी कर बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत अंचल अधिकारी, प्रभारी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों का स्थानांतरण किया है. विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को उनके नए पदस्थापन स्थल पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया गया है.
दो अंचल को मिले नए अंचलाधिकारी
गया जी जिले से संबंधित स्थानांतरण आदेश के अनुसार सलोनी करण को अंचल अधिकारी, जितवारपुर (समस्तीपुर सदर) से स्थानांतरित कर अंचल अधिकारी, परैया (गयाजी) बनाया गया है. इसी प्रकार संजीव कुमार को अंचल अधिकारी, पूर्णियां पूर्व (पूर्णियां) से स्थानांतरित कर अंचल अधिकारी, टिकारी (गयाजी) के पद पर पदस्थापित किया गया है. विभागीय अधिसूचना के अनुसार गया जी के परैया और टिकारी अंचल को नए अंचल अधिकारी मिले हैं.
गया गृह जिला से जुड़े कई अधिकारियों का हुआ तबादला
- संजीव कुमार (गृह जिला: गयाजी) को अंचल अधिकारी, गोविंदपुर (नवादा) से स्थानांतरित कर नरपतगंज (अररिया) भेजा गया है.
- राकेश शर्मा (गृह जिला: गयाजी) को अंचल अधिकारी, सहार (भोजपुर) से स्थानांतरित कर ओबरा (औरंगाबाद) पदस्थापित किया गया है.
- अर्जीत कुमार (गृह जिला: गयाजी) को अंचल अधिकारी, करगहर (रोहतास) से स्थानांतरित कर घोसी (जहानाबाद) भेजा गया है.
- विवेक कुमार (गृह जिला: गयाजी) को अंचल अधिकारी, एकंगरसराय (नालंदा) से स्थानांतरित कर कुदरा (कैमूर) पदस्थापित किया गया है.
- दिलीप कुमार (गृह जिला: गयाजी) को अंचल अधिकारी, नुआंव (कैमूर) से स्थानांतरित कर शिवसागर (रोहतास) भेजा गया है.
इसके अलावा सकलदेव कुमार (गया) का स्थानांतरण राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय घोड़ासहन (पूर्वी चंपारण) से अंचल अधिकारी, पटोरी (समस्तीपुर) किया गया है. विभागीय आदेश के अनुसार परमजीत सीरमौर का स्थानांतरण अंचल अधिकारी, तेतरिया (पूर्वी चंपारण) से अंचल अधिकारी, हिसुआ (नवादा) किया गया है.
एक हफ्ते के भीतर भेजनी होगी रिपोर्ट
अधिसूचना में सभी जिला समाहर्ताओं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द कार्यमुक्त कर उनके नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के लिए भेजा जाए. साथ ही इसकी अनुपालन रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर विभाग को भेजनी होगी.
पदाधिकारियों को दिया गया आदेश
सभी स्थानांतरित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना पारगमन अवधि का उपभोग किए अपने नए पदस्थापन स्थल पर तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करेंगे. विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. यह अधिसूचना बिहार के राज्यपाल के आदेश से सरकार के अपर सचिव आजीव वत्सराज द्वारा जारी की गई है.
