15 साल पुराने हत्या के प्रयास मामले में पांचों आरोपी बरी, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दिया संदेह का लाभ

शेरघाटी व्यवहार न्यायालय ने 15 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में सभी पांचों आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत ने अपर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया.

करीब 15 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में शेरघाटी व्यवहार न्यायालय से सभी आरोपितों को बड़ी राहत मिली है. एडीजे-4 जावेद अहमद की अदालत ने कोठी थाना कांड संख्या 19/2011 में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर पांचों अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.

बरी किए गए अभियुक्तों में कोठी थाना क्षेत्र के सलैया गांव निवासी नजमुद्दीन खान, शहजाद खान, असगर खान, नवाब खान और शाहरुख खान शामिल हैं. इन सभी के विरुद्ध सलैया निवासी रामजी मिस्त्री ने खेती-बाड़ी के विवाद को लेकर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था.

अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा असफल

मामले की लंबी न्यायिक सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष अदालत में लगाए गए आरोपों को ठोस साक्ष्यों के आधार पर साबित नहीं कर सका. इसके बाद अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में बताया कि अभियोजन पक्ष अदालत में अपना आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रहा, जिसके चलते न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों अभियुक्तों को बरी करने का आदेश दिया है.

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By Prabhat khabar news desk

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