Gaya Ji News(हरिबंश कुमार): शिक्षा विभाग द्वारा जिले के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को कड़ा निर्देश जारी किया गया है. डीपीओ एसएसए गौरव राज ने टैब के माध्यम से एफआरएस (फेसियल रिकग्निशन सिस्टम) में शिक्षकों का नाम पंजीकरण नहीं कराने पर स्पष्टीकरण मांगा है. जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग द्वारा पूर्व में ही टैब के जरिए एफआरएस में रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब तक जिले में बड़ी संख्या में शिक्षकों का पंजीकरण लंबित है. इसे विभाग ने गंभीर लापरवाही और उदासीनता माना है.
शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालय प्रधानों को दिया निर्देश
संबंधित विद्यालय प्रधानों को वाट्सएप और कॉल के माध्यम से कई बार बताया गया, इसके बावजूद कार्य में अपेक्षित रुचि नहीं दिखायी गयी. डीपीओ ने कहा कि राज्य कार्यालय द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है. शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि वे 30 मई 2026 तक अपने तथा अपने अधीनस्थ सभी शिक्षकों का एफआरएस रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से पूरा करायें. निर्धारित समय सीमा तक कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी.
डीपीओ ने तकनीकी सहायता के लिए जिला स्तर पर कार्यरत डीआइएल का मोबाइल नंबर भी जारी किया है, ताकि विद्यालयों को पंजीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
